देश की खबरें | विवाहित महिला से बलात्कार के आरोपी बॉडी बिल्डर को जमानत से इनकार

नयी दिल्ली, 14 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने उस बॉडी बिल्डर को जमानत देने से इनकार कर दिया है जिस पर विवाह का झूठा वादा करके महिला से बलात्कार करने और उनके अंतरंग वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप है।

38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी फैजान खान ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, राशि की मांग की, वीडियो बनाये, उसके गर्भवती होने के बाद उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि खान ने धमकी दी कि यदि उसने रिश्ते के बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा।

शिकायत के मुताबिक वह लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा और जब उसने इस बारे में अपने पति को बताया तो उसे ससुराल से निकाल दिया गया। महिला ने दावा किया कि वह फिर बेंगलुरु गई और आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन किसी के हस्तक्षेप से शिकायत करने के लिए पुलिस से संपर्क किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘आरोपी के खिलाफ आरोप बलात्कार के हैं। शिकायतकर्ता निश्चित रूप से एक विवाहित महिला है जिसके बच्चे हैं। शिकायतकर्ता बयान में दिए गए अपने कथन पर कायम है। अपराध की गंभीरता, आरोपी के आचरण और इस मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी फैजान खान जमानत का हकदार नहीं हैं।’’

आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि महिला ने स्वेच्छा से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और उसने उससे कोई राशि नहीं मांगी। उसने कहा कि महिला की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कथित अपराध का न तो कोई समय और न ही तारीख या स्थान का ही उल्लेख किया गया है।

4 दिसंबर, 2021 से जेल में बंद खान ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी हुई। उसने कहा कि महिला ने पुलिस से कोई मदद नहीं मांगी और उसकी शिकायत पर विचार किया गया। उसने इसका भी प्रतिवाद किया कि शिकायतकर्ता गर्भवती थी।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता साहिल मोंगिया के जरिये दलील दी कि उसके द्वारा दी गई सहमति इस आश्वासन के तहत थी कि वह उससे शादी करेगा। उन्होंने कहा कि आरोपी एक बॉडी बिल्डर है जो जमानत पर रिहा किये जाने पर उनकी मुवक्किल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे सकता है।

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