देश की खबरें | आजाद की पार्टी ने निर्वाचन आयोग में पंजीकरण से पहले सार्वजनिक सूचना जारी की

नयी दिल्ली, 27 दिसंबर गुलाम नबी आजाद नीत डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने राजनीतिक दल के रूप में अपना पंजीकरण कराने की इच्छा से लोगों को इसकी सूचना देते हुए अनिवार्य सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किए जाने से पहले की प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के इच्छुक समूह को सार्वजनिक सूचना जारी करनी होती है।

हिन्दी और अंग्रेजी के एक-एक अखबार में 25 और 26 नवंबर को प्रकाशित सूचना में कहा गया है कि पार्टी ने जनप्रतिनिधित्व कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत ‘राजनीतिक दल’ के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन दिया है।

उसमें कहा गया है, ‘‘...अगर किसी को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के पंजीकरण पर आपत्ति है, तो वे नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति, कारण सहित, निर्वाचन आयोग के सचिव (राजनीतिक दल) को भेज सकते हैं।’’

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ने यह नोटिस मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।

जब भी कोई समूह राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करता है तो निर्वाचन आयोग उसके द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद उससे अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने को कहता है।

अगर किसी आपत्ति के पीछे ठोस कारण हैं तो समूह के पदाधिकारियों से जवाब मांगा जाता है। आपत्ति नहीं होने पर निर्वाचन आयोग उन्हें राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से पहले निजी सुनवाई के लिए बुलाता है।

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