देश की खबरें | अगस्ता वेस्टलैंड:अदालत ने एम्स को जेम्स के लिए कूल्हा प्रतिरोपण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, 12 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के लिए 'कूल्हा प्रतिरोपण सर्जरी' की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

कथित बिचौलिए जेम्स को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर मामले से जुड़े धन शोधन मामले में 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने जेम्स द्वारा दायर आवेदन पर यह आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके कूल्हे की प्रतिरोपण सर्जरी को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इसके कारण उन्हें दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में ‘अत्यधिक दर्द’ से जूझना पड़ता है।

वर्ष 2018 में प्रत्यर्पित किए गए जेम्स ने दावा किया कि एम्स के चिकित्सकों ने सर्जरी की सलाह दी थी। न्यायाधीश ने नौ जनवरी को दिए आदेश में कहा कि एम्स के निदेशक से अनुरोध है कि वह 30 दिसंबर, 2024 के मेडिकल पर्चे में एम्स के चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उनके पूरे कूल्हे की सर्जरी की व्यवस्था करें।

कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से लगभग 225 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। जेम्स अभी न्यायिक हिरासत में है।

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