आयकर विभाग के अधिकारी की 80 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत आयकर विभाग के एक अधिकारी की लगभग 80 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया.
नयी दिल्ली, चार मार्च: प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत आयकर विभाग के एक अधिकारी की लगभग 80 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया. बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई. विभाग में आयकर अधिकारी (आईटीओ) के पद पर कार्यरत अभिषेक त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और लखनऊ जिलों में स्थित तीन अचल संपत्तियों और बैंक में जमा राशि कुर्क की गई.
ईडी ने त्रिपाठी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दायर किया है. कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 79.70 लाख रुपये है।
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