देश की खबरें | असम सरकार ने 22 जुलाई से लोगों की अंतर-जिला आवाजाही पर रोक लगाई
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

गुवाहाटी, 18 जुलाई असम सरकार ने राज्य में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने के वास्ते 22 जुलाई से अगले आदेशों तक लोगों की अंतर-जिला आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया है। मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कृष्णा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चिकित्सा और अंतिम-संस्कार जैसी आपात स्थिति में, आवाजाही की अनुमति केवल मूल जिले के उपायुक्त से लिखित अनुमति के साथ होगी।

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उन्होंने कहा कि हालांकि, वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं को निर्बाध रूप से ले जाया जा सकता है।

कामरूप महानगर जिले के लिए ‘अनलॉक एक’ को लेकर दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कृष्णा ने कहा कि जिले में रात का कर्फ्यू और सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

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गुवाहाटी शहर कामरूप महानगर जिले में आता है।

उन्होंने कहा कि रात का कर्फ्यू हर रोज शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

घोषित दिशा निर्देश 19 जुलाई की शाम सात बजे से दो अगस्त की शाम सात बजे तक पूरे जिले में लागू होंगे।

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