देश की खबरें | असम की अदालत ने हमले के मामले में कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी पर लगे दो आरोप हटाए

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बारपेटा, 19 सितंबर असम के बारपेटा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ एक मामले में दो आरोप - अश्लील हरकत करना और एक लोक सेवक पर हमला करना - हटा दिए।

मामला एक महिला पुलिस अधिकारी पर कथित हमले से संबंधित है। कथित घटना तब हुई, जब पिछले साल अप्रैल में महिला अधिकारी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेवाणी को उनकी गिरफ्तारी के बाद गुवाहाटी हवाई अड्डे से कोकराझार ले जा रही थीं।

अदालत के बाहर मेवाणी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे आवेदन पर अदालत ने आज विचार किया। अदालत ने मेरे खिलाफ मामले से भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 353 को हटा दिया है। अब मामला दर्ज अन्य धाराओं के अनुसार आगे बढ़ेगा।’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी और वह अदालत के समक्ष पेश होंगे।

कांग्रेस नेता मेवाणी को पहली बार 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया गया था और कोकराझार लाया गया था, जहां उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में ट्वीट करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद मेवाणी को 25 अप्रैल को बारपेटा रोड पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता पर महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। बारपेटा की अदालत ने उन्हें 29 अप्रैल को जमानत दे दी थी।

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