मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) का रुख कर क्रूज (Cruise) पर से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले मिली जमानत से संबंधित शर्तों में संशोधन करने की अपील की. आर्यन के आवेदन में इस शर्त से छूट देने की अपील की गई है कि उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के दक्षिण मुंबई (Mumbai) स्थित कार्यालय में पेश होना होगा. ड्रग्स मामले में जमानत मिलने के बाद Aryan Khan एक बार फिर पहुंचे NCB दफ्तर, शर्त के मुताबिक लगानी थी हाजिरी
आवेदन में कहा गया है कि चूंकि जांच अब दिल्ली एनसीबी के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय में उनके पेश होने की शर्त में ढील दी जा सकती है. आवेदन में यह भी कहा गया है कि एनसीबी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण उन्हें हर बार पुलिसकर्मियों को साथ लेकर वहां जाना पड़ता है.
आर्यन के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय में अगले सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है.
एनसीबी ने मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान कथित रूप से मादक पदार्थ जब्त होने के बाद तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में 28 अक्टूबर को उच्च न्ययाालय ने उन्हें जमानत दे दी थी.
उच्च न्यायालय ने उनपर 14 शर्तें लगाई थीं. उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के समक्ष पेश होने के अलावा कई निर्देश दिये गए थे. इनमे एजेंसी को बताए बिना मुंबई से बाहर नहीं जाने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल है.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)