देश की खबरें | वास्तुकार खुदकुशी मामला: याचिका में बदलाव के लिये अर्नब को और वक्त मिला

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को उनकी याचिका में बदलाव करने और 2018 में एक आंतरिक सज्जाकार को खुदकुशी के लिये उकसाने से जुड़े मामले में उनके और दो अन्य के खिलाफ दायर आरोप-पत्र को अदालत के समक्ष पेश करने के लिये और वक्त दे दिया।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, छह जनवरी बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को उनकी याचिका में बदलाव करने और 2018 में एक आंतरिक सज्जाकार को खुदकुशी के लिये उकसाने से जुड़े मामले में उनके और दो अन्य के खिलाफ दायर आरोप-पत्र को अदालत के समक्ष पेश करने के लिये और वक्त दे दिया।

गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों – फिरोज शेख व नितीश सारदा- को दिसंबर 2020 में जारी हुए सम्मन के अनुपालन में बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में एक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश होना होगा।

मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में अलीबाग पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर 16 दिसंबर 2020 को संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों को सात जनवरी को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था जिससे इस मामले को सत्र अदालत के समक्ष भेजा जा सके।

इस मामले में लगाए गए आरोपों में सात वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान है ऐसे में मामले की सुनवाई सत्र अदालत द्वारा की जाएगी।

गोस्वामी ने पिछले साल नवंबर में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अलीबाग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने बाद में अपनी याचिका में संशोधन के लिये अनुरोध किया था जिससे वह पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र को चुनौती दे सकें।

उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2020 में उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

गोस्वामी की तरफ से पेश हुए वकील निरंजन मुंदारगी ने बुधवार को संशोधन के लिये और वक्त की मांग की।

मुंदारगी ने कहा, “आरोप-पत्र काफी बड़ा और मराठी में है। हमें इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराने की जरूरत है और इसलिये हमें ऐसा करने के लिये और वक्त चाहिए।”

अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी तय की है।

मामले में प्राथमिकी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले एक अन्य आरोपी नितीश सारदा की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत से उनकी दलील सुनने का अनुरोध किया।

अग्रवाल ने कहा कि आरोपी को बृहस्पतिवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होने को कहा गया है।

इस पर न्यायाधीश ने कहा, “तो वहां पेश होइए। क्या होने जा रहा है? सुनवाई कल शुरू नहीं होने जा रही।” अदालत ने सारदा की याचिका पर सुनवाई के लिये भी 11 फरवरी की तारीख तय की है।

अलीबाग पुलिस ने तीनों आरोपियों को चार नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने अपने मामले में कहा था कि वास्तुकार और आंतरिक सज्जाकार अनवय नाइक ने कथित रूप से तीनों आरोपियों की कंपनियों द्वारा भुगतान नहीं किये जाने को लेकर मई 2018 खुदकुशी कर ली थी।

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