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जरुरी जानकारी | चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त को मंजूरी, नौ नवंबर से होंगे जारी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त जारी करने की सोमवार को अनुमति दे दी।

जरुरी जानकारी | चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त को मंजूरी, नौ नवंबर से होंगे जारी

नयी दिल्ली, सात नवंबर गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त जारी करने की सोमवार को अनुमति दे दी।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री नौ नवंबर को शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 अधिकृत शाखाओं से इन बॉन्ड की खरीद 15 नवंबर तक की जा सकेगी।

गुजरात विधानसभा के लिए एक एवं पांच दिसंबर को दो चरणों में मतदान होगा जबकि हिमाचल प्रदेश में मतदान 12 नवंबर को होना है। दोनों राज्यों के नतीजे आठ दिसंबर को आएंगे।

राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था लागू की गई। बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में की गई थी।

चुनावी बॉन्ड को एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा।

एक चुनावी बॉन्ड की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक होगी। वैधता अवधि बीतने के बाद अधिकृत शाखाओं में बॉन्ड जमा किए जाने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाएगा।

पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में न्यूनतम एक प्रतिशत मत पाने वाले पंजीकृत दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा लेने के लिए पात्र हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 07, 2022 08:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).