विदेश की खबरें | सिफर मामले में इमरान खान और कुरैशी के खिलाफ जेल में मुकदमा चलाने की मंजूरी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने सोमवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी तथा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर गुप्त जानकारी लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में जेल में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी।
इस्लामाबाद, 13 नवंबर पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने सोमवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी तथा पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर गुप्त जानकारी लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में जेल में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी।
खान (71) और कुरैशी (67) दोनों फिलहाल न्यायिक रिमांड पर अदियाला जेल में बंद हैं।
यह मामला मार्च 2022 में वाशिंगटन स्थित पाक दूतावास द्वारा एक संवाद को लेकर सरकारी गोपनीयता कानून के कथित उल्लंघन पर आधारित है। ।
सुरक्षा चिंताओं के कारण अदियाला जेल में खान और कुरैशी के खिलाफ जेल में मुकदमे के संबंध में प्रस्ताव कानून मंत्रालय की ओर से पेश किया गया और कैबिनेट ने इस पर अपनी सहमति दी थी।
मंत्रालय ने प्रस्ताव में कहा कि उसने 29 अगस्त को जेल मुकदमे के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया था, जिसका अनुरोध आंतरिक मंत्रालय और न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने किया था, जो मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत का नेतृत्व कर रहे हैं।
अदालत द्वारा यह मंजूरी तब मिली है जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) 14 नवंबर को जेल में मुकदमे के खिलाफ खान द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करने वाला है।
सरकार का नेतृत्व कर रहे अटॉर्नी जनरल जेल सुनवाई के पक्ष में अदालत में दलीलें पेश करेंगे ।
जेल में मुकदमे के खिलाफ खान की याचिका को आईएचसी की एकल पीठ ने 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सिफर मामले में खान पर जेल में मुकदमा चलाने के पीछे कोई स्पष्ट दुर्भावना नहीं है ।
खान ने अंतर अदालती अपील दायर करके फैसले को चुनौती दी है।
खान और क़ुरैशी दोनों को दोषी ठहराया गया है और उनकी औपचारिक सुनवाई पिछले महीने विशेष अदालत में गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ शुरू हुई, जो सुरक्षा कारणों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में मामले की सुनवाई कर रही है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष को उनके खिलाफ सिफर मामला दर्ज होने के बाद अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
कथित सिफर (गुप्त राजनयिक केबल) में पिछले साल दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी दूत असद मजीद खान सहित अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक का विवरण है।
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