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देश की खबरें | आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजधानी क्षेत्र के लिए नए भूमि पूलिंग नियमों को मंजूरी दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र भूमि पूलिंग योजना निर्माण और कार्यान्वयन नियमावली 2025 के साथ-साथ कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी ने यह जानकारी दी।

देश की खबरें | आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजधानी क्षेत्र के लिए नए भूमि पूलिंग नियमों को मंजूरी दी

अमरावती, 24 जून आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र भूमि पूलिंग योजना निर्माण और कार्यान्वयन नियमावली 2025 के साथ-साथ कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थसारथी ने यह जानकारी दी।

मंत्री ने सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि भूमि पूलिंग के नियम इस दृष्टिकोण के साथ बनाए गए हैं कि अमरावती को एक वैश्विक शहर व राज्य के लिए एक वित्तीय शक्ति केंद्र के रूप में बदला जाए तथा यहां अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को आकर्षित किया जाए, एक हवाई अड्डा बनाया जाए और अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

पार्थसारथी ने कहा, “आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र भूमि पूलिंग योजना निर्माण और कार्यान्वयन नियमाली, 2025 को भविष्य को ध्यान में रखते हुए और देश के अन्य प्रमुख शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी दी गई है।"

उन्होंने कहा कि भूमि पूलिंग योजना के तहत चिन्हित सभी भूखंडों को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा, जबकि पहले की प्रणाली में विभिन्न भूखंडों के लिए अलग-अलग नियमों का पालन किया जाता था।

ग्रीनफील्ड राजधानी शहर अमरावती के पास पहले से ही 54,000 एकड़ भूमि है, जबकि नायडू का लक्ष्य गुंटूर, विजयवाड़ा, मंगलागिरी और ताड़ेपल्ली को एकीकृत करके इस क्षेत्र को भविष्य के महानगर में बदलने के लिए 40,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है।

पार्थसारथी के अनुसार, भूमि पूलिंग नियम किसानों के अनुकूल बनाए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) मानव संसाधन नीति के तहत भवन निरीक्षकों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 24, 2025 10:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).