देश की खबरें | चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक की याचिका खारिज होने के बाद अब शीर्ष अदालत में अपील

नयी दिल्ली, 19 अगस्त देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल पर रोक लगाने एवं आगामी चुनाव मतपत्रों से कराने का चुनाव आयोग को निर्देश देने की अनुरोध संबंधी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अब शीर्ष अदालत में अपील दायर की गयी है।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तीन अगस्त को 10,000 रूपये के जुर्माने साथ यह याचका खारिज कर दी थी और कहा था कि उसमें ‘बेबुनियाद आरोप’ लगाये गये हैं।

उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी अपनी याचिका में वकील सी आर जया सुकिन ने दावा किया है कि मतपत्रों के जरिए मतदान किसी भी देश की चुनाव प्रक्रिया का अधिक भरोसेमंद एव पारदर्शी तरीका है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘ दुनियाभर में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से होने वाले चुनाव की सुरक्षा, सटीकता, विश्वसनीयता एवं सत्यनिष्ठा पर गंभीर सवाल खडे होते हैं। ’’

याचिका में कहा गया है कि दुनिया के कुछ विकसित देश ईवीएम की प्रौद्योगिकी पर भरोसा नहीं करते हैं।

वैसे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी दलीलें और बहस से यह स्पष्ट था कि वह ईवीएम की कार्यप्रणाली या उसकी कथित खामियों का ब्योरा देने वाली सामग्री अदालत के सामने पेश करने में असमर्थ था।

हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दी थी कि सघन शोध के बाद यदि वह जरूरी सामग्री एवं दस्तावेजों की मदद से अपने आरोपों की पुष्टि करने की स्थिति में हो तो वह अदालत जा सकता है।

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