देश की खबरें | शिक्षकों की नियुक्ति पर न्यायालय के फैसले के बाद शुभेंदु ने ममता का इस्तीफा मांगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पश्चिम बंगाल में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की।

कोलकाता, तीन अप्रैल पश्चिम बंगाल में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की।

शुभेंदु ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री को नियुक्तियों के अमान्य होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनकी पार्टी हजारों योग्य उम्मीदवारों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है।

शुभेंदु ने कहा, “हम इस मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता के लिए उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करते हैं।”

उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “उच्चतम न्यायालय ने एसएससी (स्कूल शिक्षा आयोग) को योग्य और अयोग्य शिक्षकों के बीच अंतर करने के लिए बार-बार समय दिया। कैबिनेट द्वारा पांच मई, 2022 को अवैध रूप से अतिरिक्त पदों का सृजन किए जाने के बाद, मैं एसएससी कार्यालय पहुंचा और आयोग से योग्य व अयोग्य शिक्षकों की सूची तैयार करके अदालत में जमा करने की मांग की। लेकिन आयोग ने इसमें ढिलाई बरती।”

शुभेंदु ने कहा, “हमने आयोग से कहा था कि अगर यह काम तत्काल नहीं किया गया, तो जिन लोगों को सही तरीके से नौकरी मिली है, वे मुश्किल में पड़ जाएंगे और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी।”

शुभेंदु ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर उनके कार्यकाल के दौरान एसएससी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त करने का भी आरोप लगाया।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को बृहस्पतिवार को अवैध करार देते हुए चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2024 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।

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