जरुरी जानकारी | जेन स्ट्रीट के एस्क्रो खाते में 4,843 करोड़ रुपये जमा करने के बाद सेबी ने प्रतिबंध हटाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि उसने हेराफेरी के आरोप का सामना कर रही अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट को कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है।
नयी दिल्ली, 21 जुलाई बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि उसने हेराफेरी के आरोप का सामना कर रही अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट को कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है।
जेन स्ट्रीट के एस्क्रो खाते में 4,843.57 करोड़ रुपये जमा करने के बाद यह अनुमति दी गई।
सेबी ने तीन जुलाई के अपने आदेश में जेन स्ट्रीट को निर्देश दिया था कि वह उक्त राशि को एस्क्रो खाते में जमा करे। इस आदेश के अनुपालन के बाद प्रतिभूति बाजार तक पहुंच पर प्रतिबंध अब लागू नहीं होगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि जेन स्ट्रीट समूह ने सूचकांक में हेराफेरी के मामले में तीन जुलाई, 2025 को जारी अंतरिम आदेश के पैरा 62.11 के अनुसार, खंड 62.1 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 4,843.57 करोड़ रुपये की राशि जमा की है।
सेबी ने कहा, ‘‘अंतरिम आदेश अब लागू नहीं होगा।’’
नियामक ने कारोबार करने पर प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि संबंधित संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धोखाधड़ी, हेराफेरी या अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया गया है। इसमें अंतरिम आदेश में उल्लिखित किसी भी तरीके का उपयोग करके प्रतिभूतियों में कारोबार करना शामिल है।
जेन स्ट्रीट और संबंधित इकाइयों ने इन शर्तों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 21, 2025 09:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

