देश की खबरें | असम के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा, चार अन्य से हटाया गया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. असम पुलिस ने रविवार को कहा कि राज्य के चार जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) का छह और महीनों के लिए विस्तार कर दिया गया है।
गुवाहाटी, एक अक्टूबर असम पुलिस ने रविवार को कहा कि राज्य के चार जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) का छह और महीनों के लिए विस्तार कर दिया गया है।
गुवाहाटी में असम पुलिस दिवस 2023 के मौके पर आयोजित एक समारोह में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हालांकि, चार अन्य जिलों से ‘‘अशांत क्षेत्र’’ का दर्जा हटा लिया गया है, जिसके कारण अफस्पा लगाया जाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘आज से असम के केवल चार जिलों में अफस्पा लागू होगा। ये जिले डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव हैं।’’
सिंह ने बताया कि जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ से एक अक्टूबर से अफस्पा हटा लिया गया है।
असम सरकार ने इससे पहले इन आठ जिलों में एक अप्रैल से छह और महीनों के लिए अफस्पा का विस्तार किया था।
अफस्पा के तहत सुरक्षाबलों को पूर्व में बिना कोई वारंट दिए अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें किसी को गोली मारने पर गिरफ्तारी या अभियोग चलाने से छूट मिलती है।
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