देश की खबरें | मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए ‘आधार’ मांगे जाने पर वकील ने अदालत का रुख किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ‘आधार’ का विवरण देने की अनिवार्यता को चुनौती दी।

नयी दिल्ली, 10 जुलाई राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ‘आधार’ का विवरण देने की अनिवार्यता को चुनौती दी।

याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंड पीठ से कहा कि डेटा सुरक्षा संबंधी कोई कानून नहीं होने के कारण वह इस योजना के तहत पुन:पंजीकरण के लिए प्राधिकारों को अपना आधार नंबर मुहैया नहीं करना चाहते हैं।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सरकार की कल्याण योजनाओं के लिए कुछ नियम व शर्तें होती हैं, और अगर याचिकाकर्ता किसी योजना की शर्तों से सहमत नहीं हैं तो वह उस योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प चुन सकते हैं।

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘आप योजना से हट सकते हैं, तब कोई भी आपके आधार को नहीं छुएगा...यह एक कल्याण योजना है। यदि आपको यह पंसद नहीं है...तो आवेदन न करें।’’

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह पहचान साबित करने के लिए कोई भी अन्य दस्तावेज जमा करने को तैयार हैं।

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की और याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश प्राप्त करने को कहा।

याचिकाकर्ता गौरव जैन ने अदालत से कहा कि वह खासतौर पर डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में निजता की गंभीर चिंताओं के चलते योजना के तहत पुन: पंजीकरण के वक्त आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं।

अधिवक्ता चांदनी चावला ने याचिकाकर्ता का अदालत में प्रतिनिधित्व किया। याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2020 में योजना के लिए पंजीकरण कराया था।

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के जरिये दिल्ली सरकार शहर के वकीलों को स्वास्थ्य एवं बीमा सुरक्षा मुहैया कर रही है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को योजना के लिए पंजीकरण कराने के वास्ते आधार नंबर देने को मजबूर करना निजता के अधिकार का हनन है।

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