अभिनेत्री यौन शोषण मामला: केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप की याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने एक अभिनेत्री के अपहरण और यौन शोषण से जुड़े 2017 के मामले में और जांच करने तथा अपराध शाखा को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति देने के खिलाफ दायर, अभिनेता दिलीप की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
कोच्चि (केरल), 8 मार्च : केरल उच्च न्यायालय ने एक अभिनेत्री के अपहरण और यौन शोषण से जुड़े 2017 के मामले में और जांच करने तथा अपराध शाखा को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति देने के खिलाफ दायर, अभिनेता दिलीप की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति कौसर ईडप्पागत ने कहा कि जांच एजेंसी को जल्द से जल्द और 15 अप्रैल से पहले जांच पूरी करनी होगी. अभिनेता की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील बी रमन पिल्लई, वकील फिलिप टी वर्गीस और थॉमस टी वर्गीस ने दलील दी थी कि और जांच करना एक ‘‘ढोंग’’ और मुकदमे की सुनवाई में देरी करने की कोशिश है.
दिलीप ने यह भी दलील दी थी कि नवंबर 2017 में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गयी, जनवरी 2020 में आरोप तय किए गए और अभियोजन को केवल एक गवाह- एक जांच अधिकारी से जिरह करनी है इसलिए मामले में और जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती. याचिका का विरोध करते हुए अभियोजक महानिदेशक (डीजीपी) टी ए शाजी और अतिरिक्त लोक अभियोजक पी नारायणन की ओर से पुलिस ने अदालत में कहा था कि इस मामले में महज इसलिए और जांच करने में कोई कानूनी अवरोध नहीं है कि मुकदमे की सुनवाई अंतिम चरण में है . उसने कहा कि इसके लिए कोई पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है. यह भी पढ़ें : केरल : मकान में लगी आग, एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत
अभियोजन ने कहा था कि अगर कोई भी नया सबूत सामने आता है तो फैसला आने से पहले किसी भी वक्त और जांच की जा सकती है. गौरतलब है कि 17 फरवरी 2017 को अभिनेत्री का अपहरण किया गया था और दो घंटों तक कुछ आरोपियों ने उनकी कार में कथित तौर पर उनका यौन शोषण किया था. कुछ आरोपियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया था. मामले में 10 आरोपी हैं. पुलिस ने शुरुआत में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद आठवें आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया गया. दिलीप जमानत पर बाहर हैं और उन्होंने स्वयं के निर्दोष होने का दावा किया है.