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देश की खबरें | अभिनेत्री रान्या राव सोने की तस्करी के आरोप में जेल में, नहीं मिली जमानत

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देश की खबरें | अभिनेत्री रान्या राव सोने की तस्करी के आरोप में जेल में, नहीं मिली जमानत

बेंगलुरु, 17 जुलाई कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के एक मामले में विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (सीओएफईपीओएसए) के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

अधिकारियों ने कहा कि राव को उसकी सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत नहीं दी जाएगी।

इससे पहले राजस्व खुफिया निदेशालय के कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद राव और सह-आरोपी तरुण राजू को 20 मई को शहर की एक अदालत ने स्वत: जमानत दे दी थी।

दो लाख रुपये के बांड और जमानत शर्तों पर जमानत दिए जाने के बावजूद, रान्या और तरुण दोनों को सीओएफईपीओएसए के तहत निवारक निरोध आदेश के कारण हिरासत में रहना पड़ा, जो तस्करी गतिविधियों के संदेह के आधार पर औपचारिक आरोपों के बिना भी एक वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

मार्च में रान्या राव दुबई से यहां पहुंची थी और उसने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल से गुजरने का प्रयास किया जो आमतौर पर उन यात्रियों के लिए आरक्षित होता है जिनके पास शुल्क योग्य सामान नहीं होता।

जब डीआरआई अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो वह चिंतित दिखाई दी। उसके संदिग्ध व्यवहार के कारण महिला अधिकारियों ने राव की गहन तलाशी ली।

तलाशी में उसके पास से लगभग 12.56 करोड़ रुपये मूल्य का कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

रान्या की पहले की ज़मानत याचिकाएं दो बार स्थानीय अदालतों और बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थीं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 17, 2025 02:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).