
मऊ (उप्र), नौ जून उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के निवर्तमान विधायक अब्बास अंसारी ने नफरती भाषण देने के मामले में दो साल की सजा सुनाये जाने के फैसले के विरूद्ध ऊपरी अदालत में अपील की है।
जिला अदालत ने इस अपील पर सुनवाई की तारीख 10 जून तय की है।
मऊ की एक अदालत द्वारा नफरती भाषण देने के मामले में दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी है।
एक अधिवक्ता के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण के मामले में 31 मई को एक स्थानीय अदालत द्धारा सुनायी गयी सजा के विरुद्ध अब्बास अंसारी ने सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की और सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया ।
अब्बास अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की।
उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ने अपील को स्वीकार कर रजिस्टर में दर्ज करने तथा प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मामले को सुनवाई के लिए स्थानीय सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स के पास भेज दिया। इस मामले की सुनवाई के लिए 10 जून की तिथि नियत की गयी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ सदर सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे अब्बास अंसारी ने तीन मार्च 2022 को पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद सबक सिखाने की धमकी दी थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया था कि इस मामले में अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धाराओं 189 (लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी), 153 ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास और के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव को बिगाड़ना), 171 एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना) और 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में अंसारी को सजा सुनायी गयी।
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