नयी दिल्ली, 20 नवंबर: आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली भाजपा के नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. जैसे ही मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष आया, चड्ढा के वकील ने कहा कि वे मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं और उन्होंने कुछ समय मांगा.
इस पर अदालत ने इस मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया. एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले मानहानि की शिकायत में आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा को समन जारी किया था और सत्र अदालत ने नौ नवंबर को इसे बरकरार रखते हुए कहा था कि समन आदेश “तथ्यों के साथ-साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही था.’’ चड्ढा ने सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
गोस्वामी ने यहां एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जैन तथा पंजाब से राज्यसभा सदस्य चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के कोष को लेकर उनके खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। गोस्वामी एनडीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे.
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