देश की खबरें | केरल में एक पुलिसकर्मी को उसके ‘अनुपयुक्त आचरण’ के कारण बर्खास्त किया गया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल में एक महिला शिकायकर्ता पर कथित यौन हमला करने के आरोपों से घिरे अपराध शाखा के एक निरीक्षक को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
तिरुवनंतपुरम, 11 मार्च केरल में एक महिला शिकायकर्ता पर कथित यौन हमला करने के आरोपों से घिरे अपराध शाखा के एक निरीक्षक को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार, पुलिस महानिदेशक अनिल कांत ने उत्तरी कासरगोड की अपराध शाखा के निरीक्षक आर. शिवशंकरण को तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से निकालने का आदेश जारी किया।
बयान में कहा गया है, उक्त अधिकारी को ‘आचरण की दृष्टि से पद पर बने रहने के अनुपयुक्त’ पाया गया और उसे केरल पुलिस अधिनियम की धारा 86(3) के तहत सेवा से निकालने का निर्णय लिया गया।
बयान के मुताबिक, आरोपी अधिकारी को 2006 से विभिन्न अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के तहत चार बार निलंबित किया गया था एवं उसके विरुद्ध 11 बार विभागीय कार्रवाई की गयी।
केरल पुलिस का कहना है कि इस अधिकारी के खिलाफ बलात्कार, अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने, विभिन्न मामलों में लोगों को फंसाने, अनधिकृत प्रवेश आदि के आरोप हैं।
वर्तमान मामले में अधिकारी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया था और पुलिस महानिदेशक ने स्वयं उसका पक्ष सुना था। लेकिन उसकी दलीलें बेबुनियाद पाये जाने के बाद पुलिस प्रमुख ने उसे पुलिस सेवा से निकालने का निर्णय लिया।
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