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देश की खबरें | दहेज हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल की कैद, उसके माता-पिता को सात साल का कारावास

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराजगंज की एक अदालत ने 2019 में दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल की कैद तथा उसके माता-पिता को सात साल की कैद की सजा सुनायी है।

देश की खबरें | दहेज हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल की कैद, उसके माता-पिता को सात साल का कारावास

महाराजगंज (उप्र), 12 दिसंबर महाराजगंज की एक अदालत ने 2019 में दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल की कैद तथा उसके माता-पिता को सात साल की कैद की सजा सुनायी है।

अदालत ने दहेज विवाद में शीला की कर दी गयी हत्या के सिलसिले में उसके पति त्रिभुवन विश्वकर्मा (28), ससुर विपिन चंद विश्वकर्मा (58) और सास सोनमती विश्वकर्मा (55) को साजिश रचने का दोषी पाया। यह वारदात त्रिभुवन से उसकी शादी के तीन साल बाद हुई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने कहा, ‘‘अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।’’

अदालत के अनुसार, अगर वे जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं, तो दोषियों को दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस के अनुसार मामला 27 सितंबर, 2019 का है, जब कुशीनगर जिले की रहने वाली शीला शर्मा की बीजापुर पांडे गांव में ससुराल में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि 1.30 लाख रुपये दहेज की मांग शीला द्वारा इनकार करने के कारण उसकी हत्या कर दी गयी। शीला के पति त्रिभुवन विश्वकर्मा द्वारा दहेज की मांगी गई थी।

शीला की मां चंद्रिका शर्मा ने कोठीभार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी। जांच के बाद, पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 12, 2024 03:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).