पुलिस के अनुसार, नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 साल की किशोरी को गत 30 अप्रैल को उसके ननिहाल, जहां रहकर वह पढ़ाई कर रही, से एक 19 वर्षीय युवक ने अगवा कर लिया।
पुलिस ने बताया कि किशोरी की जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के बभनौली गांव के अभिषेक कुमार से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी और अभिषेक ने शादी का झांसा देकर उसे अगवा कर लिया।
इस मामले में किशोरी के मामा की तहरीर पर अभिषेक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 (अपहरण) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।
नगरा थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अतुल कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस ने रविवार को किशोरी को थाना क्षेत्र के नगरा कस्बे से मुक्त करा लिया।
किशोरी ने पुलिस को बयान दिया है कि अभिषेक उसे अगवा कर ले गया तथा उससे बलात्कार किया।
थाना प्रभारी ने कहा कि पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा बढ़ा दी है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी अभिषेक को रविवार को गिरफ्तार कर बलिया के एक स्थानीय अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)