देश की खबरें | राजस्थान में नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा

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कोटा (राजस्थान), 12 जनवरी राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक विशेष अदालत ने साल 2020 में किशोरी से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने दोषी पर दसवीं कक्षा की 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिये 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने पहले भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज नाबालिग के बयान के आधार पर बलात्कार की धाराओं को भी इसमें शामिल किया गया था।

लोक अभियोजक रामहेतर गुर्जर ने बुधवार को बताया कि शहर की पॉक्सो अदालत- I ने झालावाड़ सिटी के निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू (22) को जून 2020 में हुए बलात्कार के मामले में मंगलवार को दोषी करार दिया।

लोक अभियोजक ने बताया कि लड़की ने अपने पड़ोसी सिंह पर देर रात बलात्कार करने का आरोप लगाया था जब वह शौच के लिये अपने घर से बाहर गई थी। लड़की की मेडिकल जांच और एकत्रित सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामले में बलात्कार की धाराएं जोड़ीं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान कम से कम 14 गवाहों के बयान दर्ज किये गए और अदालत के समक्ष 22 दस्तावेज पेश किये गए।

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