ठाणे, 12 जनवरी महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष अदालत ने 33-वर्षीय एक व्यक्ति को करीब छह साल पहले पांच वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
आठ जनवरी को अपने आदेश में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने अभियुक्त पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालती फैसले की प्रति रविवार को उपलब्ध करायी गयी।
विशेष सरकारी वकील संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि मार्च, 2019 में अभियुक्त ने पड़ोस की इस लड़की को अपने घर में कार्टून फिल्म दिखाने के बहाने ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
लड़की को डरी हुई देख जब उसकी मां ने उससे बातचीत की, तब उसे बलात्कार की घटना का पता चला। महिला की शिकायत पर अभियुक्त (तब 27 साल) को बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।
म्हात्रे के अनुसार, पीड़िता समेत पांच गवाहों ने अदालत में गवाही दी।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तार्किक संदेहों से परे जाकर आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को साबित किया। अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारवास की सजा सुनायी।
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