देश की खबरें | जुबैर की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी दिल्ली की एक अदालत

नयी दिल्ली, 12 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने को मंगलवार को सहमत हुई।

मामला जुबैर के 2018 में किए एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ से जुड़ा है, उन पर आरोप है कि अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने एक हिंदू देवता का अपमान किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने मामले की सुनवाई को बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दिया। अभियोजन पक्ष ने मामले में विस्तृत जिरह के लिए समय मांगा था।

वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल हुए विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से मामले को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि जुबैर के खिलाफ दायर अन्य मुकदमों पर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है।

इसके बाद, जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत से मामले पर बुधवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया।

इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि वह भोपाल में हैं और बुधवार को सुनवाई के लिए प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे।

ग्रोवर ने दलील दी कि श्रीवास्तव अगर उपलब्ध नहीं हैं, तो मामले को किसी और अभियोजक को सौंपा जाए। उन्होंने कहा, ‘‘ वह वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। जमानत याचिका दाखिल की गई है। यह किसी की स्वतंत्रता का सवाल है। मामले पर कल सुनवाई हो। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हो सकते हैं।’’

श्रीवास्तव ने फिर कहा कि मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जिसकी न्यायाधीश ने अनुमति दे दी।

गौरतलब है कि मजिस्ट्रेटी अदालत ने दो जुलाई को जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने जुबैर के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का हवाला दिया था और कहा था कि मामला जांच के शुरुआती स्तर पर है।

अदालत ने जुबैर को हिरासत में पांच दिन की पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा था।

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