हत्या के मामले में 94 वर्षीय आरोपी को मिली जमानत
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नयी दिल्ली, 23 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 94 वर्षीय आरोपी को उनकी उम्र को देखते हुए जमानत दे दी और कहा कि उनकी महिला किराएदार की हत्या में सीधी संलिप्तता के बारे में कोई सबूत नहीं है।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की और वयोवृद्ध आरोपी को 25,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत प्रदान कर दी।

अदालत ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों और आवेदक की उम्र को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाती है।

यह मामला एक महिला की हत्या से संबंधित है जो 2011 में आरोपी के मॉडल टाउन-2 घर में किराएदार थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था क्योंकि महिला के शरीर पर चोट और गला घोंटने के निशान थे।

महिला के भाई की शिकायत पर एक अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी। यह मामला किसी व्यक्ति को छुपाने के इरादे से अपहरण से संबंधित है।

मकान खाली करने को लेकर विभिन्न पक्षों के बीच विवाद था।

एक गवाह के बयान के आधार पर, बुजुर्ग व्यक्ति को हत्या का आरोपी बनाया गया था और इस साल फरवरी में हिरासत में लिया गया था।

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