रायपुर, 25 फरवरी छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के 7,700 से अधिक मामले दर्ज किए गए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को यह जानकारी राज्य विधानसभा में दी।
भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, ''एक जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक राज्य में खनिजों के अवैध भंडारण, उत्खनन और परिवहन के कुल 7,723 मामले दर्ज किए गए हैं तथा इन मामलों पर कार्रवाई करते हुए कुल 23,76,81,139 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई है।''
मूणत ने अपने प्रश्न में यह भी पूछा कि क्या इन मामलों में खनिज और वाहन भी जब्त किए गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने हां में जवाब दिया।
साय ने अपने जवाब में बताया है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-ख के तहत अवैध खनिजों और वाहनों (इसके उत्खनन और परिवहन में लगे) को समझौता राशि वसूलने के बाद छोड़ने का प्रावधान है।
जवाब में बताया गया है कि राज्य में कुल 7,723 मामलों में से 7,555 मामलों में जब्त वाहनों को समझौता राशि वसूलने के बाद खनिजों के साथ छोड़ दिया गया।
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