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ITR 2019-20: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल

वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर दिये गये। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ITR 2019-20: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल
प्रतिकात्मक तस्वीर टैक्स (File Photo)

Income Tax Return 2019-20:|वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर दिये गये.आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी. आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 27 दिसंबर तक 4.23 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। क्या आपने दाखिल किया? यदि नहीं तो प्रतीक्षा नहीं करें, आज ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें.

दाखिल किये गये आयकर रिटर्न में से 2.38 करोड़ करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है, 92.26 लाख ने आईटीआर-4, वहीं, 51.05 लाख से अधिक ने आईटीआर-3 और 31.09 लाख से अधिक करदाताओं ने आईटीआर-2 जमा कराया है।व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न जमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। वहीं जिन करदाताओं के खातों के ऑडिट की जरूरत है, वे आयकर रिटर्न 31 जनवरी, 2021 तक जमा करा सकते हैं।कोविड-19 महामारी की वजह से आयकर रिटर्न जमा कराने की तारीख क्रमश: 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, 2020 से आगे बढ़ाई गई है. यह भी पढ़े: आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले चुकाना होगा बढ़ा हुआ बकाया अधिभार: सीबीडीटी

बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे.  पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था. आयकर विभाग ने कहा कि पिछले साल 27 अगस्त, 2019 तक 4.30 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जबकि 27 दिसंबर, 2020 तक 4.23 करोड़ आयकर रिटर्न जमा कराए गए हैं. आईटीआर-1 सहज फार्म को कोई भी सामान्य निवासी जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुये भर सकता है.

वहीं आईटीआर- 4 सुगम फार्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित आय 50 लाख रुपये तक है। वहीं आईटीआर- 3 और 6 व्यवसायियों के लिये, आईटीआर- 2 आवासीय संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है. आईटीआर- 5 फार्म एलएलपी और एसोसियेसन आफ पर्सन के लिये वहीं आईटीआर- 7 उन लोगों के लिये हैं जिन्हें ट्रस्ट अथवा अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 28, 2020 05:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).