देश की खबरें | वाजे की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त खाते से 26.50 लाख रुपये निकाले गए : एनआईए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. एक अदालत को शनिवार को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पता लगाया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद वाजे तथा उनके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26.50 लाख रुपये निकाले गए।

मुंबई, तीन अप्रैल एक अदालत को शनिवार को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पता लगाया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद वाजे तथा उनके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26.50 लाख रुपये निकाले गए।

यह राशि 18 मार्च को निकाली गयी। एनआईए ने वाजे के सहयोगी का नाम नहीं लिया। एनआईए ने लेकिन कहा कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक बैंक के लॉकर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए। यह लॉकर वाजे और उनके एक सहयोग के संयुक्त नाम पर है और सहयोगी भी मामले में आरोपी है।

जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान उसे कई अहम सामग्रियां मिली हैं जिनमें लैपटॉप, डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकार्डर), क्षतिग्रस्त हालत में एक सीपीयू शामिल हैं और उनकी जांच करने की जरूरत है। इसके बाद विशेष अदालत ने वाजे की हिरासत सात अप्रैल तक बढ़ा दी।

एनआईए कारोबारी मनसुख हिरन की मौत के मामले की भी जांच कर रही है। एजेंसी ने अदालत से कहा कि वाजे को चार मार्च को "अपराध स्थल’ के पास देखा गया था। पांच मार्च को ठाणे में हिरन का शव मिला था।

एनआईए ने अदालत को बताया कि दो अप्रैल को एक मर्सिडीज कार जब्त की गयी।

एजेंसी ने दक्षिण मुंबई के एक क्लब से एक डायरी भी बरामद की है जिसमें जिक्र किया गया है कि वाजे को एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया था।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे वाजे के घर में एक अज्ञात व्यक्ति का पासपोर्ट मिला है और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए वाजे की हिरासत की जरूरत है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वाजे का अपने सहयोगी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता और एक संयुक्त लॉकर है।

सिंह ने वाजे को और छह दिनों के लिए हिरासत में दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि एनआईए को अभी इस मामले में कई जांच करनी है।

एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए वाजे के वकील अबद पोंडा ने कहा कि एनआईए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 15 दिन पूरा होने के बाद आरोपी की रिमांड मांग सकती है।

पोंडा ने एनआईए की इस दलील को खारिज कर दिया कि वाजे का वर्सोवा में बैंक में कोई संयुक्त खाता रखा था। उन्होंने मांग की कि एनआईए को आरोपियों के नाम और हस्ताक्षर के साथ बैंक खाता खोलने का फॉर्म दिखाना चाहिए जिसे एजेंसी ने स्वीकार नहीं किया।

इस बीच, वाजे ने अदालत में कहा कि उन्हें हृदय संबंधी कुछ समस्याएं हैं और रविवार को उन्हें दौरा (स्ट्रोक) आया था। वाजे ने किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से जांच कराने का अनुरोध किया।

वाजे के वकील ने अदालत में कहा कि उनके हृदय में एक रुकावट है जिसका इलाज केवल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से ही किया जा सकता है।

हालांकि एनआईए ने कहा कि उन्होंने जांच करायी है और वाजे का हृदय सामान्य रूप से काम कर रहा है।

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