जरुरी जानकारी | चुनावी बॉन्ड के 23वें चरण की बिक्री शुरू

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार को चुनावी बॉन्ड के 23वें चरण को बिक्री के लिए खोला गया। बॉन्ड की बिक्री 15 नवंबर को बंद होगी।

नयी दिल्ली, नौ नवंबर गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार को चुनावी बॉन्ड के 23वें चरण को बिक्री के लिए खोला गया। बॉन्ड की बिक्री 15 नवंबर को बंद होगी।

गुजरात में दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को विधानसभा चुनाव होंगे जबकि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे।

चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों को नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि बिक्री के 23वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 9-15 नवंबर के दौरान उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

आमतौर पर चुनावी बॉन्ड किसी निर्धारित महीने में पहली से दस तारीख के बीच बिक्री के लिए खोला जाता है। उदाहरण के लिए बॉन्ड का 22वां चरण पहली से दस अक्टूबर तक और 21वां चरण पहली से 10 जुलाई तक, 2022 हुआ था।

चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 में हुई थी।

इस बार एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई की शाखाओं को इसके लिए अधिकृत किया गया है।

एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है। बयान के अनुसार चुनाव बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों तक वैध रहेगा। यदि वैधता अवधि बीत जाने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित इकाइयों/निकायों द्वारा भी खरीदा जा सकता है।

जिन पंजीकृत राजनीतिक दलों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव एक प्रतिशत या उससे अधिक वोट मिले हैं, वे ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

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