देश की खबरें | 2020 दंगे : पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में किया जाएगा पेश

नयी दिल्ली, 13 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने के दिल्ली पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

पठान ने पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल तान दी थी।

अदालत ने पठान के खिलाफ दंगों से जुड़े एक मामले में अभियोजन के साक्ष्य की जांच करते हुए अर्जी पर सुनवाई की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हाल के एक आदेश में कहा, “उल्लेखित आधार पर, आवेदन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, आरोपी शाहरुख पठान को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस/वीबेक्स के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया जाता है।”

अदालत ने कहा कि आदेश की एक प्रति “सूचनार्थ व अनुपालन के लिए” संबंधित जेल अधीक्षक को भी भेजी जाए।

दिल्ली सशस्त्र पुलिस (डीएपी) के एक उप-निरीक्षक ने पहले एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था, “इस बात की प्रबल आशंका है कि विचाराधीन कैदी (यूटीपी) शाहरुख पठान अदालतों में पेशी पर जेल से बाहर ले जाए जाने के दौरान फरार होने की साजिश को अंजाम दे सकता है और कुछ अज्ञात विरोधी समूहों द्वारा उस पर हमला किया जा सकता है।”

आवेदन के मुताबिक, पठान एक “हताश और सक्रिय कट्टर अपराधी है, जो हत्या के प्रयास के दो मामलों के अलावा दंगों, शस्त्र अधिनियम और अन्य मामलों में शामिल था।”

आवेदन में यह भी कहा गया कि विचाराधीन कैदी के “अति जोखिम” वाली श्रेणी में होने और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बावजूद, उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा रहता है।

इसमें कहा गया, “अन्य विचाराधीन कैदियों व पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह विनम्र अनुरोध है कि उसे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किए जाने की इजाजत दी जाए।”

जाफराबाद पुलिस थाने ने शाहरुख पठान के खिलाफ भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की थीं।

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