देश की खबरें | 2008 का मुंबई हमला: दिल्ली की अदालत तहव्वुर राणा की याचिका पर करेगी नौ जून को सुनवाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने देने की अनुरोध वाली याचिका पर नौ जून को विचार कर सकती है।
नयी दिल्ली, चार जून दिल्ली की एक अदालत मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने देने की अनुरोध वाली याचिका पर नौ जून को विचार कर सकती है।
विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।
न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दाखिल किये गये जवाब को रिकार्ड में लिया तथा उसे जेल प्रशासन को इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर जेल अधिकारी अपना जवाब दाखिल करेंगे।
पाकिस्तान मूल का कनाडाई व्यापारी 64 वर्षीय राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है।
राणा मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीब सहयोगी है और उसे भारत लाया गया है।
अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने चार अप्रैल को प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को अदालत में राणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया।
राणा पर आरोप है कि उसने हेडली और आतंकवादी संगठनों-- लश्कर-ए-तैयबा तथा हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के सदस्यों तथा पाकिस्तान स्थित अन्य सह-साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर भारत की वित्तीय राजधानी पर तीन दिनों तक आतंकी हमला करने की साजिश रची थी।
वर्ष 2008 में 26 नवंबर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अरब सागर के रास्ते भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो शानदार होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था । यह जघन्य कृत्य लगभग 60 घंटे तक चला था जिसमें 166 लोग मारे गए थे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)