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देश की खबरें | उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

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देश की खबरें | उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

गाजीपुर (उप्र), 15 फरवरी गाजीपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश (प्रथम) राकेश कुमार सप्तम ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 अक्टूबर 2023 को सुबह चार बजे घर के पास उनकी नाबालिग बहन टहलने के लिए गई थी तभी पड़ोस में रहने वाला शिवकुमार उर्फ राहुल उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने नौ नवंबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया।

विशेष लोक अभियोजन की तरफ से कुल छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को जिरह पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने शिवकुमार को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई।

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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 15, 2025 08:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).