देश की खबरें | भिलाई इस्पात संयंत्र में तीन साल में हादसों में 15 मजदूरों की मौत, नौ घायल

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में पिछले साढ़े तीन वर्षों में हादसों में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए है। राज्य के मंत्री शिवकुमार डहरिया ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

रायपुर, 22 जुलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में पिछले साढ़े तीन वर्षों में हादसों में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई और नौ घायल हो गए है। राज्य के मंत्री शिवकुमार डहरिया ने शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के एक सवाल के जवाब में राज्य के श्रम मंत्री ने बताया कि बीएसपी में हुई 22 दुर्घटनाओं की जांच से पता चला है कि संयंत्र प्रबंधन ने कार्य में शामिल खतरों का आकलन किए बिना श्रमिकों को नियुक्त किया था।

विधानसभा में भिलाई नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक यादव ने 2019 से जून 2022 तक बीएसपी में हुई दुर्घटनाओं और उनमें मारे गए या घायल हुए नियमित और ठेका मजदूरों की संख्या को लेकर ​सवाल पूछा था।

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या संयंत्र ने अनुकंपा के आधार पर इन घटनाओं में मारे गए ठेका श्रमिकों के परिजनों को नौकरी दी है।

मंत्री ने बताया, ''इस अवधि के दौरान बीएसपी में 22 दुर्घटनाओं में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई और नौ ठेका श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 12 ठेका श्रमिक थे, जबकि तीन नियमित ​श्रमिक (बीएसपी के) थे।''

मंत्री ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाओं की जांच करने पर बीएसपी प्रबंधन द्वारा कार्यों में सन्निहित खतरों का आकलन किए बगैर श्रमिकों को नियोजित कर असुरक्षित कार्यविधि अपनाए जाने से दुर्घटनाएं घटित होना परिलक्षित हुआ।

उन्होंने कहा कि कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान अनुसार कारखाने में नियोजित सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व कारखाना प्रबंधन पर है।

मंत्री ने बताया कि श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कारखानों में श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रावधान नहीं है, लेकिन श्रम विभाग द्वारा मानवीय आधार पर मृतक श्रमिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिलवाने का प्रयास किया जाता है।

उन्होंने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा दुर्घटनाओं में मृतक श्रमिक के किसी एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्यवाही कंपनी की नीति के अनुसार की जाती है।

डहरिया ने बताया कि 2019 से जून 2022 तक दुर्घटनाओं में मृतक 12 ठेका श्रमिकों में से चार ठेका श्रमिकों के आश्रितों को और मृतक तीन नियमित श्रमिकों में से दो नियमित श्रमिकों के आश्रितों को कारखाना प्रबंधन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

इस बीच यादव ने मंत्री से सुरक्षा मानकों की जांच के लिए बीएसपी के नियमित निरीक्षण करने राज्य स्तरीय समिति गठित करने का अनुरोध किया।

बीएसपी भारत सरकार के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की प्रमुख इकाई है।

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