घर पर पृथक रहने की अवधि 14 दिन सीमित नहीं की जा सकती: अदालत
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब कोरोना वायरस ने वैश्विक समुदाय को चकरा रखा है और यहां प्रशासन ‘‘अज्ञात क्षेत्र से गुजर रहा है’’, उसे महामारी से मुकाबला करने के लिए नीति तैयार करने और उसे लागू करने की जरूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
नयी दिल्ली, 12 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि घर पर पृथक रहने की अवधि केवल अनिवार्य 14 तक तक सीमित नहीं की जा सकती क्योंकि वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति में लक्षण सामने आने में लगने वाले को समय को लेकर कोई निश्चितता नहीं है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब कोरोना वायरस ने वैश्विक समुदाय को चकरा रखा है और यहां प्रशासन ‘‘अज्ञात क्षेत्र से गुजर रहा है’’, उसे महामारी से मुकाबला करने के लिए नीति तैयार करने और उसे लागू करने की जरूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि प्रशासन को नीति को यथासंभव सार्थक और कुशलतापूर्वक तैयार करने और लागू करने की जरूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में यह अदालत इसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रत्येक मामले में घर पर पृथक रहने की अवधि को केवल 14 दिन के लिए सीमित किया जाए, इससे अधिक नहीं।
अदालत ने यद्यपि कहा कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति को 14 दिन से अधिक समय के लिए पृथक रखा जाता है, जिसमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं हैं तो वह इसके खिलाफ प्राधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख सकता है। प्राधिकारियों को इसके लिए कारण बताने होंगे या पाबंदी हटानी होगी।
अदालत ने यह बात उस अर्जी का निस्तारण करते हुए कही जिसमें उस तरीके पर सवाल उठाया गया था जिस तरह से प्राधिकारी पृथक रखने के दिशानिर्देशों को लागू कर रहे हैं। अर्जी में उल्लेख किया किया गया था कि ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमित पिज्जा पहुंचाने वाले व्यक्ति के सम्पर्क में आये 72 परिवारों में से एक को 30 दिन से अधिक समय के लिए पृथक किया गया।
यह आदेश फोटो पत्रकार अमित भार्गव की एक अर्जी पर आया जिन्हें 24-25 मार्च की मध्यरात्रि से पृथक किया गया जब वह पिज्जा पहुंचाने वाले व्यक्ति के सम्पर्क में आये थे। उन्हें 28 अप्रैल तक पृथक रखा गया, इस तरह से उन्हें 30 दिन से अधिक समय के लिए पृथक किया गया, जबकि 14 दिन पृथक रखना निर्धारित है।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 12, 2020 10:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

