देश की खबरें | तमिलनाडु में दलित युवक की हत्या के मामले में 11 दोषी करार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. तमिलनाडु के मदुरै की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने गोकुलराज की सनसनीखेज़ हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को शनिवार को दोषी ठहराया।
मदुरै, पांच मार्च तमिलनाडु के मदुरै की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने गोकुलराज की सनसनीखेज़ हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को शनिवार को दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश संपत कुमार ने कहा कि को दोषियों को आठ मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी।
दलित युवक गोकुलराज का प्रभावशाली गौंदर समुदाय की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और युवती के परिवार वाले इसके सख्त खिलाफ थे। वह जून 2015 में तोड्डिपलायम में रेल की पटरियों के पास मृत मिला था और इसे झूठी शान के लिए हत्या का मामला बताया गया था।
पुलिस ने धीरन चिन्ननामलाई गौंदर पेरवई संगठन के संस्थापक युवराज समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। युवराज दलित युवक की हत्या का मुख्य आरोपी है।
इस मामले में तब एक नया मोड़ आया जब इस प्रकरण की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक विष्णुप्रिया ने कुछ महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में कथित रूप से खुदकुशी कर ली।
इसके बाद मामले को सीबी-सीआईडी को सौंप दिया गया और मदुरै की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)