काहिरा: मिस्र की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने शनिवार को यूट्यूब पर एक महीने का प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने का मुकदमा दायर करने वाले वकील ने कहा कि अदालत ने यह फैसला पैगंबर मोहम्मद की ईशनिंदा करने वाले वीडियो को यूट्यूब पर प्रचारित करने की वजह से लिया है.
सिन्हुआ के मुताबिक, वकील मोहम्मद हमाद सलेम ने कहा, "यह फैसला अंतिम और लागू करने योग्य है और इसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती."
एक निचली प्रशासनिक अदालत ने पहले राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (एनटीआरए) को ऐसा करने के आदेश दिए थे लेकिन बाद में एनटीआरए ने इस फैसले के खिलाफ अपील करते हुए कहा था कि इसे लागू करना मुश्किल है.
शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने शनिवार को एनटीआरए की अपील खारिज करते यूट्यूब पर अस्थाई प्रतिबंध जारी रखने को अंतिम फैसला बताया और कहा कि इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती.