विजय माल्या को लगा बड़ा झटकाः UK हाईकोर्ट ने दिया 88 हजार पाउंड जमा करने का आदेश, घर से हो सकते हैं बेदखल

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. यूके की हाईकोर्ट ने माल्या को आदेश देते हुए कहा है कि वो स्विस बैंक यूबीएस को 80,000 पाउंड की राशि अदा करें. साथ ही कोर्ट ने माल्या को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें लंदन स्थित घर से बेदखल होना पड़ेगा.

विजय माल्या (Photo Credit- PTI)

लंदन: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. यूके की हाईकोर्ट ने माल्या को आदेश देते हुए कहा है कि वो स्विस बैंक यूबीएस को 80,000 पाउंड की राशि अदा करें. साथ ही कोर्ट ने माल्या को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें लंदन स्थित घर से बेदखल होना पड़ेगा. बता दें कि यूबीएस ने इस संबंध में 28 अक्तूबर को कोर्ट में अर्जी दी थी और कहा था कि कोर्ट जल्द से जल्द माल्या को पैसा जमा करने का आदेश दे.

विजय माल्या और उसके परिवार की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर ने लंदन स्थित घर को पांच साल के लिए गिरवी रखकर 2012 में कर्ज लिया था. इसी लोन के कारण बैंक ने कोर्ट में अर्जी देकर के माल्या को रकम वापिस करने अन्यथा घर से बेदखल करने और प्रॉपर्टी पर कब्जा देने की याचिका की थी.

गौरतलब है कि देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजमाल्या ने देश के 13 बैंकों को 9,432 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. इसमें 1600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था. इसके बाद पीएनबी (800 करोड़), आईडीबीआई (650 करोड़) और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर है. माल्या इस समय लंदन में हैं और सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए कोशिश कर रही है. लंदन के कोर्ट में यह केस चल रहा है. मामले में 10 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना है.

Share Now

\