कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान का दोगला चेहरा, दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने से किया इनकार

पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने गुरुवार को कहा, 'कुलभूषण जाधव को दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलेगा.' पाक ने एक बार फिर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर अपना दोगला चेहरा दिखाया है.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल (Photo Credits: IANS)

पाकिस्तान (Pakistan) ने कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने से इंकार कर दिया है. पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल (Dr Mohammad Faisal) ने गुरुवार को कहा, 'कुलभूषण जाधव को दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिलेगा.' पाक ने एक बार फिर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर अपना दोगला चेहरा दिखाया है. इससे पहले बीते 2 सितंबर कुलभूषण जाधव को पाक ने कॉन्सुलर एक्सेस दिया था. इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया (Gaurav Ahluwalia) ने जाधव से मुलाकात की थी. इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान झूठे दावे मानने का भीषण दबाव बना रहा है. यह मुलाकात पाकिस्तान की एक उपजेल में हुई थी.

भारतीय नागरिक जाधव को कथित जासूसी तथा आतंकवाद के जुर्म में पाकिस्तान ने 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. जाधव आतंकवाद, कथित जासूसी करने के आरोप में साल 2016 से पाकिस्तान की हिरासत में हैं. मामले में भारत कहता रहा है कि उन्हें ईरान से अगवा किया गया था. जहां वे नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गए थे. वहीं पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को तीन मार्च, 2016 को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था.

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कुलभूषण जाधव को नहीं मिलेगा दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस-

पाकिस्तान से मौत जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने आईसीजे पहुंचकर उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. दोनों देशों की दलील सुनने के बाद इसी साल 17 जुलाई को कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था.

बता दें कि कुलभूषण जाधव  से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया था. इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी. भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस देने का आदेश भी दिया था. कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया था, लेकिन आईसीजे ने इसे खारिज कर दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 2 सितंबर को पहला कॉन्‍स्‍यूलर एक्‍सेस दिया था.

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