Iraq To Legalise Child Marriage? इराक में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 से घटकर हो जाएगी 9 साल? ससंद ने उठा दिया है पहला कदम

इराक में शिया इस्लामिस्ट पार्टियां "अल-जाफरी" या व्यक्तिगत स्थिति कानून (कानून संख्या 188) में संशोधन करने और लड़कियों के लिए विवाह की स्वीकार्य आयु को वर्तमान कानूनी सीमा 18 वर्ष (धार्मिक सीमा 15 वर्ष है) से घटाकर केवल 9 वर्ष करने पर जोर दे रही हैं.

Iraq New Marriage Bill

एक ओर भारत बाल विवाह की कुरीति को खत्म करने की हर कोशिश कर रहा है और कई हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका है तो, वहीं दूसरी और इराक बाल विवाह को वैध बनाना चाहता है. इराक में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र घटाने की पुरजोर कोशिश जारी है. यहां लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र फ़िलहाल 15 साल है जिसे घटाकर 9 साल किए जाने की योजना पर काम हो रहा है. इराक में शिया इस्लामिस्ट पार्टियां "अल-जाफरी" या व्यक्तिगत स्थिति कानून (कानून संख्या 188) में संशोधन करने और लड़कियों के लिए विवाह की स्वीकार्य आयु को वर्तमान कानूनी सीमा 18 वर्ष (धार्मिक सीमा 15 वर्ष है) से घटाकर केवल 9 वर्ष करने पर जोर दे रही हैं.

इस कमी का प्रस्ताव करने वाला मसौदा विधेयक स्वतंत्र सांसद राएड अल-मलिकी द्वारा पेश किया गया था. यदि यह पारित हो जाता है, तो यह विधेयक इराक में बाल विवाह को वैध बना देगा. यह विधेयक अदालतों के बजाय "शिया और सुन्नी बंदोबस्त के कार्यालयों" से धार्मिक प्रमुखों को विवाह को अंतिम रूप देने की अनुमति भी देगा.

15 से 9 साल हो जाएगी शादी की उम्र?

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बाल विवाह पर इराक का जोर 

इराकी लोगों ने इस विधेयक के खिलाफ एक प्रदर्शन में विरोध प्रदर्शन किया और व्यक्त किया कि कैसे ये परिवर्तन इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे. महिला अधिकार कार्यकर्ता सुहालिया अल असम ने द नेशनल को बताया, "इराकी समुदाय इन प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, यह इराकी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक अपमानजनक कदम है. हम इसी के खिलाफ सालों से लड़ रहे हैं."

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