जर्मनी ने भांग के उपयोग को किया वैध! 1 अप्रैल से वयस्क व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मारिजुआना रख सकते हैं, यहां देखें नए नियम

जर्मनी ने 1 अप्रैल, 2024 से सार्वजनिक स्थानों पर मारिजुआना (भांग) के उपयोग को वैध कर दिया है. इस नए कानून के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 25 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति होगी.

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Germany legalized Cannabis: जर्मनी ने 1 अप्रैल, 2024 से सार्वजनिक स्थानों पर मारिजुआना (भांग) के उपयोग को वैध कर दिया है.  इस नए कानून के तहत, जर्मनी में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 25 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति होगी.

हालांकि, लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच स्कूलों, खेल केंद्रों के सामने या पैदल यात्री क्षेत्रों में मारिजुआना (भांग) पीने पर मनाही रहेगी.

 

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जर्मनी ने भांग के उपयोग को किया वैध:

बता दें, सोशल डेमोक्रेटिक चांसलर (SPD) ओलाफ स्कोल्ज़ की सरकार का यह प्रमुख कानून 23 फरवरी, 2024 को संसद में काफी आलोचना और बहस के बाद 226 के मुकाबले 407 वोटों से पारित हुआ था.

अब सोमवार से कुछ शर्तों के साथ भांग को वैध बनाने वाला जर्मनी तीसरा यूरोपीय संघ देश बन जाएगा. इससे पहले बर्लिन लक्ज़मबर्ग और माल्टा ने अपने यहां भांग को उपयोग को मंजूरी दी थी.

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