पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर उच्च हाईकोर्ट में दायर की याचिका, देशद्रोह के मुकदमे पर रोक लगाने का किया आग्रह
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर उच्च हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया है. मुशर्रफ ने यह नई याचिका इससे पहले इसी महीने तीन सदस्यीय विशेष अदालत द्वारा की गई उस घोषणा के बाद दायर की है.
लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Pervez Musharraf) ने लाहौर उच्च हाईकोर्ट (Lahore High Court) में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया है. उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला है. डॉन न्यूज के मुताबिक, शनिवार को वकीलों- ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सिद्दीकी की ओर से दायर याचिका दायर में एलएचसी से विशेष अदालत में कार्यवाही बढ़ाने पर तब तक रोक लगाने के लिए कहा है जब तक कि एलएचसी द्वारा मुशर्रफ की पूर्व की लंबित याचिका पर फैसला नहीं हो जाता.
याचिका में, पूर्व नेता ने एक विशेष अदालत के गठन को चुनौती दी थी, जिसमें देशद्रोह और गैर कानूनी कार्यो के आरोपों के तहत उनपर मुकदमा दायर किया गया था. मुशर्रफ ने यह नई याचिका इससे पहले इसी महीने तीन सदस्यीय विशेष अदालत द्वारा की गई उस घोषणा के बाद दायर की है.
जिसके अनुसार वह सरकार की नई अभियोजन टीम की दलीलें सुनने के बाद 17 दिसंबर को देशद्रोह मामले में फैसला सुनाने वाली है. मुशर्रफ के खिलाफ तीन नवंबर, 2007 को आपातकाल लागू करने के लिए और दिसंबर 2007 के मध्य तक संविधान को निलंबित करने के लिए दिसंबर 2013 में मामला दर्ज किया गया था.