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बांग्लादेश की ढाका HC का बड़ा फैसला, पूर्व PM शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड हमला मामले में खालिद जिया के बेटे तारिक समेत सभी आरोपी बरी

बांग्लादेश की ढाका हाई कोर्ट ने सत्ता से बेदखल की गईं पूर्व पीएम शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले के मामले में पूर्व पीएम खालिद जिया के बेटे तारिक खालिद जिया के बेटे तारिक और पूर्व मंत्री बाबर समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. साल 2004 में पूर्व पीएम शेख हसीना के रैली में ग्रेनेड हमला मामले में सभी को बरी कर दिया है.

बांग्लादेश की ढाका HC का बड़ा फैसला, पूर्व PM शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड हमला मामले में खालिद जिया के बेटे तारिक समेत सभी आरोपी बरी
(Photo Credits WC)

Sheikh Hasina Attack Case: बांग्लादेश की ढाका हाई कोर्ट ने सत्ता से बेदखल की गईं पूर्व पीएम शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले के  मामले में पूर्व पीएम खालिद जिया के बेटे तारिक  खालिद जिया के बेटे तारिक और पूर्व मंत्री बाबर समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत  मिली है.  साल 2004 में पूर्व पीएम शेख हसीना के रैली में ग्रेनेड हमला मामले में सभी को बरी कर दिया है.

इससे पहले नीचली अदालत ने  पूर्व पीएम खालिद जिया के बेटे तारिक खालिद जिया के बेटे तारिक और पूर्व मंत्री बाबर समेत सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. लेकिन बांग्लादेश की ढाका हाई कोर्ट  ने मामले में सुनवाई करते हुए नीचली अदालत को रद्द कर दिया है.  यह भी पढ़े: बांग्लादेश में फिर हिंसा का तांडव! शेख हसीना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जातीय पार्टी के कार्यालय में की तोड़फोड़

49 लोगों के खिलाफ हुआ था केस दर्ज:

पूर्व पीएम शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड हमला मामले में नीचली अदालत ने 49 आरोपियों को के खिलाफ फैसला सुनाया था. लेकिन  ढका हाईकोर्ट के जज जस्टिस एकेएम असदुज्जमान और सैयद एनायेत हुसैन की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए  फैसले को रद्द करते हुए सभी को बरी कर दिया. कोर्ट के इस फैसले पर खालिद जिया के बेटे तारिक समेत सभी ने ख़ुशी जाहिर की है.

हमले में 24 लोग मारे गए थे:

पूर्व पीएम शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड हमला मामले में 24 लोग मारे गए थे. जिस मामले में नीचली अदालत ने फैसला सुनते हुए सभी को दोषी करार दिया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 01, 2024 08:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).