5 अगस्त को लोकसभा में Surrogacy (Regulation) Bill 2019 पास कर दिया गया. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने 15 जुलाई को लोकसभा में ये बिल पेश किया था. इस बिल के तहत कमर्शियल सरोगेसी पर बैन लगा दिया गया है, यानि बच्चे को कोख में रखने के बदले पैसे लेने वाला काम अब कानूनी नहीं होगा. इस बिल में सरोगेट मदर और कपल के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. साथ ही कमर्शियल सरोगेसी करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है.