EPFO Withdrawal For Marriage: ईपीएफ सदस्य आसानी से निकाल सकते हैं शादी के लिए एकमुश्त धनराशि! लेकिन ध्यान रखें इससे जुड़ी शर्तें!

प्रोविडेंट फंड एक ऐसी बचत योजना है, जहां कर्मचारी और कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारी के पीएफ खाते में एक बड़ी धनराशि के लिए सेवानिवृत्ति होने तक भुगतान करते हैं.

EPFO (Photo Credit : Twitter)

प्रोविडेंट फंड एक ऐसी बचत योजना है, जहां कर्मचारी और कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारी के पीएफ खाते में एक बड़ी धनराशि के लिए सेवानिवृत्ति होने तक भुगतान करते हैं.

भविष्य निधि खाता निजी तौर पर नियोजित व्यक्तियों के लिए बचत का एक शानदार कमिटमेंट है. इसके अंतर्गत कर्मचारियों की आय के कुछ हिस्सों की कटौती की धनराशि में एक हिस्सा नियोक्ता का मिलाकर जमा किया जाता है, जो कठिन समय में कर्मचारियों के काम आता है. सरकार वेतन भोगी के मूल वेतन के एक हिस्से पर ब्याज देती है, जिसे हर साल पीएफ फंड में जमा जाता है. चालू वित्त वर्ष के लिए, सरकार ने 8.1% की ब्याज दर निर्धारित की है. जरूरत पड़ने पर आप अपने पीएफ फंड के खाते से पैसा निकाल सकते हैं. इसके साथ ही ईपीएफओ सदस्य अपने विवाह के लिए अग्रिम के रूप में इस निधि से पैसा निकाल सकते हैं. यह भी पढ़ें: SC On Ayurved Doctors Salary: आयुर्वेद चिकित्सक जटिल सर्जरी नहीं करते, इसलिए वे MBBS डॉक्टरों के बराबर वेतन पाने के हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

विवाह के मामले में फंड से निकासी संभव है!

हाल ही में पीएफ निकासी के नियमों के तहत अतिरिक्त रूप से किसी भी खाताधारक को शादी से संबंधित लागतों को कवर करने के लिए एक कर्मचारी के पीएफ खाते से पैसा निकालने की अनुमति देता है. इस खाते से एकमुश्त धनराशि निकालने के लिए वर एवं वधू या संबंधित व्यक्ति या खाता-धारक का बेटा, बेटी, भाई या बहन होना चाहिए. लेकिन इस प्रावधान का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि 7 साल के पीएफ अंशदान नहीं कर दिए गए हों.

कितनी राशि निकाली जा सकती है?

यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं? ईपीएफ के नियमों के अनुसार ईपीएफओ सदस्य ब्याज सहित अपने फंड में रखी गई कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए एक प्रावधान यह है कि भविष्य निधि में न्यूनतम सात साल की सदस्यता होनी चाहिए. इसके अलावा, स्कूली शिक्षा और विवाह के लिए भी एडवांस के तौर पर तीन गुना तक निकाली जा सकती है. आप घर बैठे आसानी से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ का कहना है कि आप 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन से पैसा निकाला जा सकता है.

पीएफ छोड़ने पर टीडीएस!

वित्त वर्ष 2023-2024 के केंद्रीय बजट में, केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफ निकासी पर टीडीएस 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा. कुछ खाताधारक, जिनका पैन कार्ड उनके पीएफ खाते में अपडेट नहीं है, उन्हें इस अधिसूचना से लाभ होगा. अब से पहले अगर किसी का पैन कार्ड ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है तो उसे पैसा निकालने पर 30 फीसदी की दर से टीडीएस देना होता था. लेकिन अब इसके बदले उसे 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. बता दें कि पीएफ अकाउंट यूजर द्वारा 5 साल के भीतर खाते से निका

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