#UPDATE: क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। आईपीसी की धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही बरतना) के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और जांच की जाएगी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2021
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