सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उपभोक्ता अदालतें (कंज्यूमर कोर्ट) तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों का फैसला नहीं कर सकती हैं।#SupremeCourt pic.twitter.com/BM7XlSlwtQ— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 1, 2023
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