नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (#NCLAT) ने बुधवार को कहा कि गूगल (#Google) को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। pic.twitter.com/3Ip6cqAtTQ— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 29, 2023
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