इलाहाबाद उच्च न्यायालय (#AllahabadHighCourt) की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सुनवाई के दौरान 22 साल बाद भी नाबालिग होने की दलील दी जा सकती है।
कोर्ट ने दहेज मृत्यु के समय 2000 में नाबालिग आरोपी युवती को मामले को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) में स्थानांतरित करने के… pic.twitter.com/hFqsqB1VaE— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 2, 2023
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